Motor Vehicle Amendment Bill 2019 लोकसभा में हो चुका है पास इस बिल के राज्य सभा में पास होने के बाद बदल जाएंगे नियम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी होगा आधार नंबर
नई दिल्ली:motor vehicle amendment bill 2019लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल में ट्रैफिक नियम से जुड़े हुए प्रावधानों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिनका मकसद एक्सीडेंट्स रोकना और लोगों को कार या बाइक चलाते समय सुरक्षित रखना है। इस बिल में काफी सालों से चले आ रहे ट्रैफिक नियमों में बदलाव के गए हैं। अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस बिल में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। साथ ही जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का प्रावधान है।
आपको बता दें कि इस बिल में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगने वाले जुर्माने की रकम को 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जहां पर पहले जुर्माने के तौर पर 500 रुपये देने पड़ते थे वहीं इस बिल के राज्यसभा में पेश हो जाने के बाद लगभग 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
इस बिल के राज्यसभा में पेश होने के बाद अब बिना आधार नंबर ( Aadhar card ) के आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। दरअसल ( Nitin Gadkari ) नितिन गडकरी ने लोकसभा में Motor Vehicle Amendment बिल को पेश करते हुए कहा था कि भारत में 30 परसेंट लोगों के पास फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving License ) हैं। ऐसे में अब बिना आधार नंबर दिए हुए आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं आप बिना आधार नंबर के नया वाहन नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि वजन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर होना जरूरी है।
मौजूदा नियम के मुताबिक़ एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर आप 20 साल तक बगैर इसे रिन्यू करवाए वाहन चला सकते हैं लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद ये अवधि घटाकर 10 साल कर दी जाएगी और आपको 10 साल में ही इस लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा।