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1 सितंबर से लागू होंगे Motor vehicle act के नियम, एक्सीडेंट्स पर लगेगी लगाम

ट्रैफिक रूल्स बदलने वाले हैं ये तो सभी जानते हैं । हर तरह की चीजों पर जुर्माना भी बढ़ गया है लेकिन आपको बता दें कि ये नियम लागू होने में महज चंद दिन बचे हैं।

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Aug 22, 2019
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नई दिल्ली: सरकार लंबे समय से मोटर व्हीकल एक्ट पर काम कर रही है अब इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि ये एक्ट सितंबर महीने से लागू हो जाएगा। ये बात खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नई वेबसाइट के लॉन्च के मौके पर कही है।

नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमने 63 धाराओं में जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है। इनमें नशे में गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग जैसे मामले शामिल है।

आपको बता दें कि हमारे देश में हर साल लाखों लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग बेमौत मारे जाते हैं।

सड़क दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार थी। इसको कम करने के लिए हमने राजमार्गों में ब्लैक स्पॉट और प्लग अंतराल की पहचान करने के लिए 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है।

Updated on:
22 Aug 2019 11:30 am
Published on:
22 Aug 2019 11:25 am