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Riyan Parag Vaping Case: रियान पराग पर BCCI ने लिया बड़ा एक्शन, ठोका इतने लाख का जुर्माना, ड्रेसिंग रूम में कप्तान की एक गलती पड़ी भारी!

Riyan Parag smoking in dressing room: IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पर पंजाब किंग्स के खिलाफ मुल्लनपुर स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान 'धूम्रपान' (vaping) करने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है। जानिए आखिर BCCI ने उन पर क्या एक्शन लिया है।

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Apr 30, 2026
Riyan Parag smokes in dressing room
ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते कैमरे में कैद हुए रियान पराग। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

Riyan Parag Vaping Case Fine: पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मैच के दौरान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेप का इस्तेमाल करते हुए कैमरे में कैद हो गए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया।

इस घटना पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कड़ा संज्ञान लिया है और रियान पराग पर जुर्माना लगाया है। बीसीसीआई ने रियान पराग पर उनके मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। साथ ही आईपीएल की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन के तहत उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है।

आईपीएल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रियान पराग को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 का उल्लंघन करते पाया गया, जो 'खेल की भावना के विरुद्ध आचरण' की श्रेणी में आता है। यह घटना मैच की दूसरी पारी के दौरान हुई, जब रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेपिंग करते हुए देखा गया। मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा लगाए गए जुर्माने को रियान पराग ने स्वीकार कर लिया है।

बीसीसीआई ने स्पष्ट किया कि टीम, अधिकारियों और खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि आईपीएल की प्रतिष्ठा बनी रहे।

भारत में वेपिंग पर कानून क्या कहता है?

भारत में ई-सिगरेट और वेपिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। वर्ष 2019 में लागू 'द प्रोहिबिशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट' (PECA) के तहत ई-सिगरेट्स के निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण, आयात, निर्यात और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा दोनों का प्रावधान है।