facility allowance: मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग छात्रों को सुविधा भत्ता दिया जाएगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
facility allowance: शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को अब शिक्षा विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को चालू शिक्षा सत्र में 10500 रूपए की राशि सुविधा भत्ते के रूप में दी जाएगी। वहीं, दिव्यांग छात्राओं को 2,000 रूपए अतिरिक्त स्टायपंड के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह सहायता राशि दिव्यांग छात्रों को परिवहन भत्ता, मार्गरक्षण भत्ता, वाचन भत्ता और ब्रेल स्टेशनरी भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान सीधे छात्रों के बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे वे अपनी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीद सकें।
दिव्यांग छात्रों को सुविधा भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने दिव्यांग छात्रों के चिन्हांकन, उनकी प्रोफाइल अपडेट करने और भत्ता स्वीकृत करने की जिम्मेदारी डीईओ को दी है। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए मॉनीटरिंग भी की जाएगी। विकासखंड समन्वयक कार्यालय में पदस्थ एमआरसी (मास्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर) कक्षा अनुसार डीईओ कार्यालय को छात्रों की जानकारी देंगे। इसके बाद सूची में शामिल किए गए विद्यार्थियों को भत्ता प्रदान किया जाएगा। सूची अपडेट होने के बाद नए छात्रों को भत्ता नहीं मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी (दतिया) यूएन मिश्रा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना है।