Social Security Pension Fraud Rajasthan: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। गलत तरीके से ली गई पेंशन की वसूली होगी।
दौसा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। गलत तरीके से ली गई पेंशन की वसूली होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दौसा समेत प्रदेश के लाखों अपात्र लाभार्थियों से पेंशन की राशि वसूलने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में करीब तीन लाख ऐसे पेंशनर्स चिह्नित किए गए हैं, जो नियमों के विरुद्ध पेंशन का लाभ ले रहे थे। इनसे अब 318.08 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन, वृद्ध कृषक पेंशन आदि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार ने बजट में प्रतिमाह पेंशनर को 1300 रुपए से बढ़ाकर 1450 रुपए कर दी है।
लाभार्थियों को प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन कराना होता है। कई लाभार्थियों की मृत्यु होने के बावजूद उनकी पेंशन का भुगतान जारी रहा। यही स्थिति विधवा महिला के पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं ने की। ऐसे मामलों का खुलासा होने पर अनियमित भुगतान की गई पेंशन की वसूली की जाएगी। प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या 3 लाख 1 हजार 343 के लगभग है। इनसे करीब 318.08 करोड़ की वसूली की जाएगी।
जांच में सामने आया कि कई लोगों ने फर्जीवाडे़ से कम उम्र को ज्यादा करवा लिया। इसके अलावा कईयों के बेटा व बहू सरकारी कर्मचारी है, वे भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। जबकि नियमानुसार वे वृद्धावस्था पेंशन नहीं ले सकते। पेंशनभोगी की मृत्यु होने के बाद भी परिजनों ने इसकी सूचना विभाग को नहीं दी और लगातार पेंशन की राशि निकालते रहे। इनके अलावा ऐसी महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया है, वे नियमानुसार विधवा पेंशन की पात्र नहीं रहतीं। लेकिन हजारों की संख्या में ऐसी महिलाओं द्वारा अभी भी पेंशन ली जा रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आधिकारिक पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में बताया कि महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/22 से 3/24 के आक्षेप संख्या एक के अनुसार जिले में केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य सरकार की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की अवधि में मृत्यु एवं विधवा पुर्निविवाह के पश्चात भी अनियमित पेंशन भुगतान राशि की वसूली की जानी है। जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को पत्र लिखकर अपात्रों को दी गई पेंशन की वसूली करने के निर्देश दिए।