2026 Holiday Calendar Released: सरकार ने साल 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कैलेंडर में 28 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। हालांकि सचिवालय और विस में 25 ही सार्वजनिक अवकाश होंगे, क्योंकि इन कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह होता है। इसके अलावा राज्य में 17 निर्बंधित अवकाश भी घोषित किए गए हैं। प्रमुख स्थानीय पर्वों पर भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं।
2026 Holiday Calendar Released: सरकार ने साल 2026 का अवकाश कैलेंडर बुधवार शाम जारी किया है। उत्तराखंड के सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक नए साल में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 3 मार्च को होलिका दहन, 4 मार्च को होली, 21 मार्च को ईंद-उल-फितर, 26 मार्च को राम नवमी, 7 मार्च को महावीर जयंती, तीन अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, एक मई को बुध पूर्णिमा, 27 मई को बकरीद, 26 जून को मोहर्रम, 16 जुलाई को हरेला, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 अगस्त को ईंद ए मिलाद, 28 अगस्त को रक्षा बंधन, 4 सितंबर को जन्माष्टमी, दो अक्तूबर को गांधी जयंती, 20 अक्तूबर को विजय दशमी, 26 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 8 नवंबर को दीपावली, 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 20 नवंबर को बग्वाल (ईगास), 24 नवंबर को गुरुनानक जयंती जबकि 25 दिसंबर 2026 को क्रिसमस डे पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
उत्तराखंड के अवकाश कैलेंडर में 17 निर्बंधित अवकाश घोषित किए गए हैं। 1 जनवरी 2026 को नववर्ष दिवस, 14 जनवरी को मकर संक्रात्रि, 23 जनवरी को वसंत पंचमी, 1फरवरी को रविदास जयंती, 3 फरवरी को शब-ए-बारात, 13 मार्च को जमात-उल –विदा, 6 अप्रैल को ईस्टर मंडे, 14 अप्रैल को वैशाखी, 3 मई को वीर केशरीचंद्र शहीद दिवस, 4 अगस्त को चैहल्लुम, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 11 अक्तूबर को महाराजा अग्रेसन जयंती, 20 अक्तूबर को दशहरा (महानवमी), 7 नवंबर को नरक चतुर्दशी, 11 नवंबर को भैयादूज, 15 नवंबर को छठ पूजा जबकि 24 दिसंबर को क्रिसमस की पूर्व संध्या का निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया है।
उत्तराखंड के जिन सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह लागू है वहां पर 19 मार्च को चेटीचंद, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा और 24 नवंबर को गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस पर अवकाश नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सचिवालय और विधान सभा में ये तीन अवकाश नहीं होंगे। इस दिन सचिवालय और विधान सभा खुली रहेगी। कैलेंडर के मुताबिक अनुसूची एक में घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक, कोषागार और उपकोषागारों में लागू नहीं होंगे।