डूंगरपुर

Dungarpur News : आयोग का बड़ा फैसला, परिवादी को बीमा कंपनी 18.75 लाख रुपए ब्याज सहित दे

Dungarpur News : डूंगरपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक वाहन चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर परिवादी को बीमा राशि ब्याज सहित भुगतान करने का फैसला सुनाया है।
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Dungarpur News : डूंगरपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक वाहन चोरी के मामले में सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर परिवादी को बीमा राशि ब्याज सहित भुगतान करने का फैसला सुनाया है।

आंख खुली, तो उनकी गाड़ी गायब थी

अधिवक्ता नगीन पटेल ने बताया कि वाड़ा पुनाली निवासी कुरसिंह पुत्र सोहनसिंह ने यह वाद प्रस्तुत किया था। परिवादी ने बताया कि वह 13 जनवरी 2020 को मेरठ से गाड़ी खाली कर समाली ट्रांसपोर्ट जा रहा था। रास्ते में वह भोजन करने के लिए एक भोजनशाला पर रुका। यहां अपनी गाड़ी खड़ी की और खाना खाने के बाद वहीं सो गए। देर रात जब उनकी आंख खुली, तो मौके से उनकी गाड़ी गायब थी। काफी तलाश के बाद भी गाड़ी का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद उन्होंने संबंधित थाने में वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

दस्तावेज सही फिर भी नहीं किया भुगतान

परिवादी ने रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज समय पर बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए, इसके बावजूद कंपनी ने क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया। इस मामले पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह, सदस्य कमलेश शर्मा, और प्रीति पण्ड्या ने सुनवाई की।

45 दिन के भीतर भुगतान करने के आदेश

आयोग ने बीमा कंपनी को क्लेम राशि 18 लाख 75 हजार रुपए का भुगतान सात प्रतिशत साधारण ब्याज जोड़कर 45 दिनों के भीतर करने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक कष्ट व शारीरिक क्षति पांच हजार, परिवाद व्यय व अधिवक्ता व्यय पांच हजार रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए।

Updated on:
07 Oct 2025 01:03 pm
Published on:
07 Oct 2025 01:03 pm
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