दो बार जीएसटी भरने वालों का रद हो सकता है पंजीकरण 13 नवंबर को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग अधिकारियों को दिए निर्देश
नई दिल्ली। सरकार वस्तु एवं सेवा कर ( goods and service tax ) रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। योजना बनाई जा रही है कि जो लगातार दो बार जीएसटी रिटर्न ( GST RETURN ) भरने से चूकेगा, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से सरकार को जीएसटी से कम आमदनी हो रही है। इसलिए इस तरह के आदेश दिए गए हैं।
सख्ती से निपटने के निर्देश
चालू वित्तवर्ष के बीते कुछ महीनों में जीएसटी संग्रह उम्मीद से कम होने के कारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जोनल कार्यालयों से रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार, जीएसटी व सेंट्रल एक्साइज के मुंबई के प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय ने सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
सीबीआईसी प्रमुख पीके दास ने जब जीएसटी पंजीकरण करने वालों द्वारा नियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता जताई, तब अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया। प्रधान मुख्य आयुक्तों व जीएसटी के मुख्य आयुक्तों व कस्टम्स के 13 नवंबर को एक वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीबीआईसी प्रमुख ने उन संस्थानों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया को लेकर नाखुशी जताई थी, जिन्होंने जीएसटीआर-3बी रिटर्न, छह बार या छह बार से ज्यादा समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया था।