अर्थव्‍यवस्‍था

GST Council 40th Meeting : छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, नहीं देनी होगी लेट फीस

GST Council 40th Meeting के बाद वित्त मंत्री कर रही है कारोबारियों के लिए बड़े ऐलान छोटे कारोबारियों को सितंबर तक Return File करने पर कोई फाइन और ब्याज नहीं

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Finance Minister Nirmala Sitharaman's statement on Covid 19 tax

नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक ( GST Council 40th Meeting ) के खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने कहा कि जीएसटी लेट फीस ( GST Late Fees ) से परेशान लोगों को राहत मिल गई है। वहीं छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल ( GST Return File ) करने पर सिर्फ 9 फीसदी ही ब्याज का भुगतान करना होगा।

बड़े ऐलान
- जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक यानी कोरोनावायरस महामारी शुरू होने से पहले जिन कारोबारियों पर टैक्स लायबिलिटी थी उनकी लेट फीस कम कर दी गई है।
- वित्त मंत्री के अनुसार जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक टैक्स लायबिलिटी होने के बावजूद जिन कारोबारियों को जीएसटी 3-बी फाइल नहीं किया था, उनपर अब मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपए होगी।
- इसका फायदा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने वालों को भी मिलेगा।
- 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले जिन कारोबारियों ने मई, जून और जुलाई 2020 के लिए जीएसटीआर 3 बी सितंबर तक फाइल करने वालों पर कोई फाइन और ब्याज नहीं लगेगा।
- जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक यानी कोरोना वायरस महामारी शुरू होने से पहले जीरो रिटर्न फाइलिंग लंबित थी, उन पर कोई लेट फील नहीं लगाई जाएगी।
- जुलाई में एक बैठक होगी, जिसमें राज्यों के मुआवजे पर चर्चा होगी। हालांकि अभी इस मीटिंग की कोई तारीख तय नहीं की गई है।

Updated on:
12 Jun 2020 04:50 pm
Published on:
12 Jun 2020 10:56 am
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