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Taxpayers को बड़ी राहत, 30 नवंबर तक भर सकेंगे Income Tax, TDS में 25 फीसदी कटौती

INCOME TAX फाइल करने की डेट आगे बढ़ी 30 नवंबर तक भर सकते हैं टैक्स TDS कटौती में भी मिली छूट

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May 14, 2020
Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FINANCE MINISTER Nirmala Sitharaman ) ने taxpayers को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर कर दी है। इस बारे में आधिकारिक बयान देते हुए बुधवार कांफ्रेस में वित्त मंत्री ने कहा कि "फिस्कल ईयर 2020 के लिए सभी तरह के इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। साथ ही ऑडिट कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है।"

वित्त मंत्री ने ये घोषणा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज ( ECONOMIC RELIEF PACKAGE ) की घोषणा के दौरान की । इसके अलावा नॉन-सैलरीड पेमेंट पर लगने वाले TDS में 25 फीसदी कटौती करने का ऐलान किया है। टीडीएस ( TDS ) की कटौती से मार्केट में 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी रिलीज होगी। जिससे लोगों की परचेजिंग पॉवर बढ़ेगी । इस छूट का फायदा सैलरी को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज जैसे हर तरह के पेमेंट पर मिलेगा।

बुधवार को मोदी सरकार की तरफ से कोरोना से बेहाल अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए कई घोषणाएं की गई। सरकार का ये पैकज पिछले पैकेज और RBI के नीतिगत फैसलों के तहत होने वाले आर्थिक लाभ को मिला कर दिया जा रहा है। कल सरकार ने लगभग 6 लाख करोड़ के राहत की घोषणाएं की थी जिनमें MSMEs पर मुख्य रुप से फोकस किया गया था । कल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को सरकार कीतरफ से 3 लाख करोड़ के बिना गारंटी लोन का तोहफा दिया गया था । आज एक बार फिर से वित्त मंत्री प्रेस कांफ्रेंस करेंगी । सूत्रों के मुताबिक आज की प्रेस कांफ्रेंस में सरकार किसानों से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है।

Published on:
14 May 2020 11:47 am