RBI ने नियमों ढील देते हुए Electronic Card जारी करने के दिए निर्देश इस सुविधा का लाभ Credit और Loan Accont Holders को नहीं मिलेगा
नई दिल्ली। बैंक अकाउंट होल्डर्स ( Bank Account Holders ) के लिए बड़ी खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( reserve bank of india ) की ओर से नियमों में ढील देते हुए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ( Electronic Card ) जारी करने की हरी झंडी दे दी है। आरबीआई ( rbi ) के इस आदेश के बाद यह सविधा उन अकाउंट होल्डर्स को दी जाएगी जिनका बैंकों ओवरड्राफ्ट अकाउंट ( Overdraft Account ) है। इस सुविधा का लाभ क्रेडिट और लोन अकाउंट होल्डर्स ( Credit and Loan Account Holders ) को नहीं मिलेगा। खास बात तो ये है कि इसका घरेलू लेनदेन में ही हो सकेगा। विदेश में इस कार्ड का यूज नहीं हो सकेगा।
आखिर क्या दिए आरबीआई ने दिए नर्देश
आरबीआई के अनुसार जुलाई 2015 में जारी दिशा निर्देश में बैंकों को सेविंग्स और करंट अकाउंट होल्डर्स को डेबिट कार्ड जारी करने की परमीशन गई है। जानकारी के अनुसार इसका लाभ क्रेडिट और लोन अकाउंट होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर्स को ही दी जाएगी।
सिर्फ देश में ही होगा इस्तेमाल
आरबीआई की मानें तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कस्टमर को ओवरड्राफ्ट सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही इसका इस्तेमाल सिर्फ देश में ही किया जा सकेगा, देश के बाहर नहीं। जानकारी के अनुसार आरबीआई ने इसकी शुरुआत करने से पहले निदेशक मंडल को एक डिटेल प्लान बनाने को कहा है। इस सुविधा की शुरूआत जल्द होने की संभावना है।
ओवरड्राफ्ट और उसकी लिमिट
आपको बता दें कि बैंक अपने ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा के तहत बैंक अकाउंट में रुपया ना होने के बावजूद रुपया निकाल सकते हैं। बैंकों द्वारा इन रुपयों पर ब्याज भी लेता है। ओवरड्राफ्ट लिमिट भी तय होती है। यह लिमिट आपकी अकांउट हिस्ट्री, भुगतान रिकॉर्ड या क्रेडिट स्कोर के आधार पर तय की जाती है। ओवरड्राफ्ट के तहत निकाले गए रुपए को एक टाइमलाइन में ही चुकाना होता है।