-PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi 2020 ) योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये भेजती है। -कुछ लोग किसान बनकर इस योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। -अब ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है।-तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) में पीएम किसान योजना से जुड़ा बड़ा घोटाला ( PM Kisan Scheme Scam ) सामने आया है।
नई दिल्ली।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2020: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ( PM Kisan Samman Nidhi 2020 ) योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये भेजती है। लेकिन, कुछ लोग किसान बनकर इस योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। दरअसल, तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) में पीएम किसान योजना से जुड़ा बड़ा घोटाला ( PM Kisan Scheme Scam ) सामने आया है। जिसमें योजना के पात्र नहीं होने के बावजूद गलत तरीके से पैसे ले रहे थे।
पाई-पाई वसूलेगी सरकार
गड़बड़ी सामने आने पर सरकार भी सतर्क हो गई है। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे लिए थे, उनसे पैसा भी वसूला गया है। अब अगर कोई व्यक्ति इस योजना के नियमों के तहत लाभार्थी की कैटेगरी में नहीं आता, मगर उसने फायदा उठाया है तो सरकार उससे लिया गया पैसा वसूल सकती है। सरकार ने अब तक 61 करोड़ रुपये वसूले हैं। तमिलनाडु में 5.95 लाख लाभार्थियों के खातों की जांच की गई है, जिसमें से 5.38 लाख फर्जी निकले।
अधिकारियों को निर्देश
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि आगे ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए काम शुरू हो चुका है।
किसे मिलता हैं लाभ ( Eligibility for PM Kisan Samman Yojana )
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेती की जमीन उसके नाम नहीं है तो वो योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो या फिर पूर्व या वर्तमान सांसद/ विधायक/मंत्री हो, पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या भी इनके परिवार के लोग हों, ये सभी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें 10,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे सभी पेंशनर भी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं।