
नई दिल्ली। भले केंद्र सरकार कर्इ मोर्चाें पर असफल हो रही हो, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ा है। जैसे बेनामी संपत्ति के मसले पर सरकार अभी तक कुछ खास नहीं कर सकी है। लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ा है। इसी के तहत सरकार ने एक एेसी योजना की शुरूआत की है जिसमें आप सरकार की आेर से एक करोड़ रुपए तक का र्इनाम भी पा सकते हैं। आइए आपको भी बताते हैं इस स्कीम के बारे में आैर किस तरह से आप सरकार से एक करोड़ रुपए का र्इनाम पा सकते हैं।
इस योजना में मिलेगा र्इनाम
अगर आपको आसपास ब्लैकमनी छिपाने के मकसद से बेनामी ट्रांजैक्शन किया है तो इसकी जानकारी सरकार को देकर 1 करोड़ रुपए का र्इनाम पाया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ब्लैकमनी का पता लगाने और टैक्स चोरी में कमी लाने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फोर्मैंट्स रिवाॅर्ड स्कीम’ लॉन्च की है।
यहां से लें पूरी जानकारी
बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फॉर्मैंट्स रिवाॅर्ड स्कीम, 2018 के अंतर्गत कोई व्यक्ति सुझाए गए तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट में बेनामी प्रोबिशन यूनिट्स (बीपीयू) के ज्वाइंट या एडिशन कमिश्नर्स को संबंधित सूचना दे सकता है। इस स्कीम में कोर्इ विदेशी भी जानकारी दे सकता है। सूचना देने वालों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। इस रिवार्ड स्कीम की पूरी जानकारी सभी इनकम टैक्स ऑफिसेस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
नियम हुए सख्त
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार कई लोगों ने ब्लैकमनी को प्रॉपर्टीज में निवेश किया है, साथ ही निवेशक ने टैक्स रिटर्न में अपनी ओनरशिप को छिपाकर फायदा उठाया है। सरकार इस संबंध में कानूनों को सख्त बनाने के लिए पहले ही बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट, 1988 को बेनामी ट्रांजैक्शंस (प्रोबिशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2016 के माध्यम से संशोधित कर चुकी है।
इस स्कीम को भी किया गया है रिवाइज
डिपार्टमेंट ने एक नई रिवाॅर्ड स्कीम ‘इनकम टैक्स इन्फोर्मैंट्स रिवार्ड स्कीम, 2018’ जारी की, जो 2007 में जारी रिवार्ड स्कीम की जगह लेगी। इस रिवाइज्ड स्कीम के तहत भारत में इनकम या एसेट्स पर टैक्स चोरी की सूचना देकर 50 लाख रुपए तक का रिवाॅर्ड हासिल किया जा सकता है।