CG Crime: आंगन में रखे पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। सरस्वती की मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घसीटते हुए घर के बाहर नाली में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया।
CG Crime: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी सरस्वती कुर्रे की हत्या करने वाले पति विनय दुबे उर्फ कन्नू को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अजा एवं अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम अब्दुल जाहिद कुरैशी ने दिया।
घटना 15 मई 2024 की रात करीब 8 बजे की है। आरोपी विनय दुबे ने अपनी पत्नी सरस्वती कुर्रे से झगड़े के दौरान पहले उसे फर्श पर पटका। फिर आंगन में रखे पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। सरस्वती की मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को घसीटते हुए घर के बाहर नाली में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। मृतिका की मां की शिकायत पर सिटी कोतवाली में धारा 302 भादवि और धारा 3(2)(1) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। एसडीओपी निधि नाग और टीआई अजय झा के नेतृत्व में विवेचना की गई। पुलिस ने मजबूत साक्ष्य जुटाकर समय पर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा दी। 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।