
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की गाजियाबाद (Ghaziabad) कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी एसीजेएम-3 की कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें ओवैसी पर अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में ट्वीट (Tweet) करने पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
ये आरोप लगाए
अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। इस मामले में सोमवार को वकील अंकित त्यागी की ओर से यह अर्जी दाखिल की गई है। उन्हाेंने ओवैसी पर केस दर्ज करने की मांग की है। इसमें कहा गया कि अयोध्या फैसले का देश के सभी लोगों ने सम्मान किया। आरोप है कि अयोध्या फैसले के बाद ओवैसी ने ट्वीट (Tweet) किया और भड़काऊ भाषण दिया। ऐसा करके उन्हाेंने देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी।
पुलिस को भी दी थी शिकायत
अधिवक्ता अंकित त्यागी ने कहा कि उन्होंने एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के खिलाफ केस दज्र करने के लिए सिहानीगेट थाना पुलिस (Sihani Gate Thana Police) और एसएसपी (SSP) को भी शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर (November) की तारीख दी है।