गाज़ियाबाद

यूनिसेक्स सैलून में युवती के बालों पर नहीं चढ़ा कलर तो कोर्ट ने दी मालकिन को यह सजा

गाजियाबाद के वैशाली के महागुन मॉल में स्थित यूनिसेक्स सैलून का मामला

2 min read
यूनिसेक्स सैलून में युवती के बालों पर नहीं चढ़ा कलर तो कोर्ट ने दी मालकिन को यह सजा

गाजियाबाद। जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने सैलून में दो बार बाल कलर कराए लेकिन उसके बालों पर रंग नहीं चढ़ा। इसके बाद उसने उपभोक्ता फाेरम का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्तk फाेरम ने सुनवाई के बाद सैलून संचालिका पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही पीड़िता को पूरे रुपये वापस करने के लिए भी 60 दिन का वक्त दिया गया। यह भी कहा कि अगर वह समय से यह रकम अदा नहीं करते हैं तो 10 फीसदी ब्याज के साथ ये रुपये पीड़िता को देने पड़ेंगे।

ये भी पढ़ें

देश के सबसे बड़े बैंक SBI की सामने आई ये बड़ी गलती, इस खाताधारक को लौटाएगा इतना रुपए

वैशाली में था सैलून

मामला गाजियाबाद के वैशाली के महागुन मॉल में स्थित यूनिसेक्स सैलून का है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्टूबर 2015 में वहां पिंकी सेठिया यूनिसेक्स सैलून था। 10 अक्टूबर को यहां दिल्ली की रहने वाली श्रुति गांधी पहुंची थीं। उन्होंने इस सैलून पर बालों में कलर के साथ उन्हें स्ट्रेट कराया था। इसके लिए उन्होंने वहां सात हजार रुपये का भुगतान किया था। सैलून में कलर तो कर दिया गया लेकिन उनके बालों पर रंग नहीं चढ़ा। इसके बाद वह दोबारा सैलून में गईं। वहां उन्होंने फिर से बालों को कलर व स्ट्रेट कराया। इसके बावजूद उनके बालों पर मनचाहा रंग नहीं हो पाया। इतना ही नहीं उनके बाल भी स्ट्रेट नहीं हो पाए।

सैलून की मालकिन ने नहीं वापस किए रुपये

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूसरी बार भी रिजल्ट नहीं मिलने पर श्रुति ने सैलून की संचालिका से रुपये वापस मांगे। इस पर सैलून की मालिक ने रुपये देने से इंकार कर दिया और उन्हें फिर से यह ट्रीटमेंट कराने को कहा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने ऐसा कराने पर अपने बाल खराब होेने की बात कही और रुपये वापस करने की ही मांग की लेकिन सैलून संचालिका ने इससे साफ इंकार कर दिया।

उपभोक्ता फोरम में की शिकायत

इसके बाद श्रुति ने 5 मई 2016 को उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान सैलून संचालिका की तरफ से कहा गया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को तीसरी बार बालों का ट्रीटमेंट कराने को कहा था लेकिन वह नहीं आई। इस पर फोरम ने सैलून की मालिक को चार हजार रुपये देने का आदेश दिया। उनसे यह रकम 60 दिन के अंदर श्रुति को देने को कहा गया।

ये भी पढ़ें

बोरवेल में समा गए पिता-पुत्र, फिर साढ़े चार घंटे बाद हुआ ऐसा चमत्कार कि चारों ओर हो रही चर्चा
Published on:
11 Jun 2018 12:14 pm
Also Read
View All