
गाजियाबाद। कोविड-19 ( COVID-19 virus ) महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से सरकार की ओर से तमाम गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसी क्रम में कार में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति है। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति है। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे लाेगाें के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है जाे नियमाें का पालन नहीं कर रहे।
सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य समेत आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की की अनुमति है। अगर महिला पीछे बैठी है उसको भी अनुमति होगी लेकिन दाेनों का हैलमेट पहनना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति दी गई है।
साेमवार काे गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे सभी वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देशानुसार जनपद में कोविड़ 19 अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 732 वाहनों के चालान किए गए। करीब 23 वाहन सीज किए गए हैं। इन वाहन स्वामियों से एक लाख 14 हजार 300 रुपये शमन शुल्क वसूला गया।