Highlights: -Lockdown 4.0 में नई गाइडलाइन जारी की गई -दुकानों के खुलने का दिन व समय तय किया गया है -नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी
गाजियाबाद। कोविड-19 (Covid-19) महामारी को गंभीरता से लेते हुए सरकार द्वारा देशभर में लाकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) लागू किया गया है। हालांकि इस बार कई तरह की छूट लोगों को प्रदान की गई है। गाजियाबाद (Ghaziabad) की बात की जाए तो जनपद के सभी व्यापारी (Businessman) लंबे समय से लॉकडाउन (Lockdown) के चलते काम धंधा चौपट होने की बात कहकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी से गुहार लगा रहे थे। वहीं, कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर जनपद ओरेंज से रेड जोन की केटेगिरी में आ गया है। जिसके चलते प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है.
गाजियाबाद जिलाधिकारी ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए दुकानों को खोलने के लिए दिन व समय निर्धारित किया है। जिसकी सूची भी जारी की गई। इसी के अनुसार जनपद में अलग-अलग दुकानें दिन के अनुसार खुल सकेंगी। जो भी आदेश का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद में जो भी हॉटस्पॉट या कनटेंनमेंट जोन होंगे, वहां दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही जनपद में सुबह 7 बजे से पहले व शाम 7 बजे के बाद लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदारों को सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी के फोन में स्वयं व दूसरों की सुरक्षा के मद्देनजर फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने व ग्राहकों को भी प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी को कोई समस्या या जिज्ञासा है तो वह व्यापार मंडल के माध्यम से अपर जिलाधिकारी के फोन नंबर- 0120-2838411 पर संपर्क कर सकते हैं।
देखें, कब कौन-सी दुकान खुलेंगी-