गोपालगंज

अनंत सिंह के वकील की दलीलें नहीं आईं काम; कोर्ट ने मांगी केस डायरी, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

Anant Singh: सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन और एक वायरल वीडियो को लेकर चल रहे विवाद में बाहुबली विधायक अनंत सिंह घिरे हुए हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है।

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बाहुबली विधायक अनंत सिंह

Anant Singh: बिहार के गोपालगंज स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में शुक्रवार को मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। विधायक के समर्थकों को उम्मीद थी कि आज अदालत से उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन जज राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से केस डायरी तलब कर ली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केस डायरी और सबूतों की जांच किए बिना गिरफ्तारी पर रोक लगाने या जमानत देने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता।

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वकीलों ने कोर्ट में क्या दी दलील

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील राजेश पाठक और कुमार हर्षवर्धन ने अदालत के सामने यह दलील दी कि पूरी FIR राजनीति से प्रेरित है। बचाव पक्ष ने यह दावा किया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दो अलग-अलग वीडियो को जोड़कर MLA की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। वकीलों ने कहा कि वीडियो में कहीं अश्लील मुजरा नहीं दिख रहा और जिन जगहों पर हथियार लहराए जा रहे थे या अश्लील गाने बजाए जा रहे थे, उन जगहों पर MLA मौजूद भी नहीं थे।

सरकारी वकील ने क्या दी दलील ?

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि 2-3 मई को मिरगंज के सेमराव गांव में विधायक की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान न केवल हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया, बल्कि इस बात का भी संदेह है कि प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से हथियारों का प्रदर्शन शांति भंग करने जैसा है और यह समाज में भय पैदा करने की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर, पुलिस ने वीडियो फुटेज को FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) जांच के लिए भेजने का फैसला किया है।

20 मई को अगली सुनवाई

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल विधायक अनंत सिंह को राहत देने से मना कर दिया। विधायक के वकीलों ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। दूसरी ओर, मीरगंज पुलिस ने भी विधायक को आज ही (15 मई) थाने में पेश होकर अपने हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का नोटिस दे रखा है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में कुख्यात गुड्डू राय के घर आयोजित एक जनेऊ कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में विधायक अनंत सिंह और गायक गुंजन सिंह की मौजूदगी में समर्थक हथियार लहराते और डांस करते नजर आ रहे थे। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए शस्त्र अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कुल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

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Updated on:
15 May 2026 01:32 pm
Published on:
15 May 2026 01:30 pm
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