गोरखपुर

चोरी की वारदात से सहमे थे लोग, पिता पुत्र गिरफ्तार: दिन में रेकी रात में चोरी, लाखों के जेवर बरामद

Gorakhpur News: पूर्वोत्तर रेलवे कॉलोनी में हुई थीं चोरी की घटनाएं, 90,500 रुपये नकद भी बरामद; शाहपुर पुलिस और एंटी थेफ्ट सेल की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से बरामदगी के आधार पर दर्ज चोरी के मुकदमों में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
2 min read
• •
Oct 11, 2026
Up news, gorakhpur police
गिरफ्तार पिता,पुत्र(सोर्स: अनूप शुक्ला)

Gorakhpur News: शाहपुर थाना क्षेत्र की पूर्वोत्तर रेलवे कॉलोनी में हुई चोरी की छह घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। मामले में पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 415 ग्राम पीली धातु के आभूषण, 1.648 किलोग्राम सफेद धातु के आभूषण और 90,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रत्नेश अग्रहरी और उसके पिता रविन्द्र प्रसाद अग्रहरी के रूप में हुई है। दोनों शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहनापुर, पासी टोला, पादरी बाजार के निवासी हैं।

सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना से मिली सफलता

पुलिस के मुताबिक, पूर्वोत्तर रेलवे कॉलोनी में अलग-अलग तारीखों पर चोरी की घटनाएं हुई थीं। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर शाहपुर थाने में छह मुकदमे दर्ज किए गए थे। घटनाओं के खुलासे के लिए शाहपुर पुलिस, एंटी थेफ्ट सेल नगर और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम गठित की गई थी।

संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के आभूषण और नकदी बरामद करने की जानकारी दी है।

सोने-चांदी के आभूषणों में ये सामान शामिल

पुलिस के अनुसार, बरामद पीली धातु के आभूषणों में नौ अंगूठियां, दो हार, 12 झुमके, पांच मंगलसूत्र, चार चेन, एक मांग टीका, चार लॉकेट, तीन नथिया, एक कड़ा, एक ज्योतिया, एक माला और एक कान की बाली शामिल हैं।

वहीं, सफेद धातु के आभूषणों में 20 जोड़ी पायल, एक कमरधनी, दो चेन, एक ब्रेसलेट, 14 बिछिया और 14 सिक्के शामिल हैं। इसके अलावा सफेद धातु की दो अंगूठियां और 90,500 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं।

छह मुकदमों में कार्रवाई, धाराएं बढ़ाईं

पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर संबंधित मुकदमों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2) और 317(5) की बढ़ोतरी की गई है। एक मुकदमे में धारा 331(3) का भी उल्लेख है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

इस कार्रवाई में शाहपुर थानाध्यक्ष अंजय कुमार सिंह, चौकी प्रभारी कौवाबाग विजय प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी हड़हवा फाटक अनूप कुमार समेत शाहपुर थाने के पुलिसकर्मी शामिल रहे। एंटी थेफ्ट सेल नगर के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय और सर्विलांस सेल की टीम ने भी कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई।

Updated on:
12 Oct 2026 05:12 pm
Published on:
11 Oct 2026 02:47 pm