गोरखपुर

डॉक्टर पति पर पत्नी ने लगाया ‘नपुंसकता’ का इल्जाम, बोलीं- रात को बनाते हैं अजीब बहाने

Wife accuses Husband Impotent : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक डॉक्टर की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति नपुंसक हैं।
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गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खजनी थाना क्षेत्र की एक नवविवाहिता ने अपने डॉक्टर पति को शारीरिक रूप से असमर्थ (नपुंसक) बताते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसके पति रोज रात को बहाने बवाते हैं। महिला ने पति के साथ-साथ ससुराल के अन्य सदस्यों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकाल देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के भाई ने बताया कि उनकी बहन की शादी 25 अप्रैल 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। शादी में मायके वालों ने 15 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, घरेलू सामान और अन्य उपहार दिए थे। इसके बावजूद ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे और जल्द ही चार पहिया वाहन की मांग करने लगे।

शादी के बाद से चल रहा इलाज

महिला का आरोप है कि शादी के बाद से पति का व्यवहार बेहद अजीब था। वह हर रात किसी न किसी बहाने अलग कमरे में या बाहर सोने चला जाता था, जिससे शारीरिक संबंध कभी स्थापित नहीं हो सके। बाद में पता चला कि पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। इस बात से मानसिक रूप से परेशान महिला को ससुराल वालों ने और अधिक प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

विवाहित के साथ की गई मारपीट

भाई ने आगे बताया कि 25 नवंबर 2024 की सुबह जब उन्होंने पति की इस कमजोरी की जानकारी मायके पक्ष को दी, तो ससुराल वाले भड़क गए। पति, सास, ससुर, देवर और ननद ने मिलकर महिला के साथ गाली-गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही उसके सभी जेवरात, कपड़े और स्त्रीधन भी अपने पास रख लिया।

परेशान होकर महिला ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

तब से पीड़िता अपने मायके में रह रही है। कई बार समझौते की कोशिश की गई, लेकिन ससुराल वाले लगातार धमकियां देते रहे। आखिरकार महिला ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। खजनी थानाध्यक्ष राहुल शुक्ला ने बताया कि महिला की तहरीर पर पति, ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की गहन जांच की जा रही है।

Updated on:
23 Dec 2025 08:18 pm
Published on:
23 Dec 2025 08:18 pm