ग्वालियर

एमपी में प्रतिबंधित सिरप केस में बड़ा एक्शन, ड्रग इंस्पेक्टर अनूभूति शर्मा निलंबित

Banned Syrup Case : ग्वालियर सिरप मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर अनूभूति शर्मा को नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
less than 1 minute read
Banned Syrup Case
ड्रग इंस्पेक्टर अनूभूति शर्मा निलंबित (Photo Source-Patrika)

Banned Syrup Case :मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहुचर्चित कफ सिरप केस एक और बड़ा एक्शन हुआ है। अब इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनूभूति शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला गुना रहेगा।

आपको बता दें कि, दवाओं के नमूने लेने के साथ साथ अन्य कार्रवाईयों की कार्यालय प्रमुख को सूचना नहीं देने का उनपर आरोप है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दिनेश श्रीवास्तव की ओर से ये कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में एजिथ्रोमाइसिन सिरप के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा द्वारा सैंपल लिए गए थे।

एमपी में एजिथ्रोमाइसिन बैन

सिविल सर्जन डॉ. राजेश शर्मा ने मिली मौखिक शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना दी थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल लिए थे। सिविल सर्जन को मिली मौखिक शिकायत के आधार पर कराई गई कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में एजिथ्रोमाइसिन पर रोक लग गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई न होते हुए ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई है।

Updated on:
27 Oct 2025 09:59 am
Published on:
27 Oct 2025 09:59 am