Jyotiraditya Scindia - देशभर में लाइसेंसी शस्त्रों पर सरकार कड़ा रुख अपना रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने आदेश जारी किया है जिसपर सख्ती से अमल किया जा रहा है।
Gwalior - देशभर में लाइसेंसी शस्त्रों पर सरकार कड़ा रुख अपना रही है। इस संबंध में केंद्रीय गृह विभाग ने आदेश जारी किया है जिसपर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर में दो दर्जन से ज्यादा लोगों को तीसरा शस्त्र सरेंडर करने के लिए नोटिस भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने हर हाल में तीसरा हथियार सरेंडर कराने को कहा। इसपर 26 लोगों ने शस्त्र सरेंडर किए।
गौरतलब है कि ग्वालियर जिला प्रशासन ने पिछले साल अन्य लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शस्त्रों को लेकर नोटिस भेजा था। उनके पास राइफलें और पिस्टल थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आर्म्स एक्ट के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा गया। इसमें उन्हें शस्त्र सरेंडर करने के लिए कहा गया था।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दो राइफलें और एक पिस्टल थी। इस प्रकार कुल तीन हथियार थे। केंद्र सरकार के नए कानून के अंतर्गत अधिकतम दो शस्त्र रखने की ही पात्रता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक शस्त्र सरेंडर करने को कहा गया। उन्होंने इसका पालन करते हुए 2024 में एक शस्त्र सरेंडर करा दिया।
केंद्रीय गृह विभाग ने सितंबर 2025 में तीसरा शस्त्र सरेंडर कराने के आदेश पर सख्ती से अमल कराने के निर्देश दिए थे। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तीसरे हथियार के सरेंडर के लिए एक अहम बैठक में खासतौर पर निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट 3 अक्टूबर तक भेजने को कहा।
गृह विभाग के निर्देश के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने तीसरे शस्त्र के सरेंडर के लिए कड़ाई दिखाई। इसके चलते 26 लोगों ने अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर दिया।
बता दें कि मध्यप्रदेश में कुल 913 लाइसेंस धारकों के पास दो से अधिक शस्त्र चिन्हित हुए थे। इनमें ग्वालियर में तीन हथियार वाले 26 लाइसेंसधारी पाए गए थे। जिले में कुल 34 हजार शस्त्र लाइसेंस हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन ने तीन हथियार वाले सभी लाइसेंसधारियों से अतिरिक्त शस्त्र जमा कराने को कहा था।