
हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक इंटर कॉलेज से शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली रोड स्थित एसएसवी इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की एक छात्रा ने अर्थशास्त्र के शिक्षक डॉ. विजय कुमार मित्तल पर मानसिक उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पीड़ित छात्रा के अनुसार, आरोपी शिक्षक काफी समय से उसके साथ अनुचित तरीके से व्यवहार कर रहे थे। छात्रा का आरोप है कि शिक्षक अक्सर उससे व्यक्तिगत और आपत्तिजनक बातें करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार छात्रा पर अनावश्यक नजदीकी बढ़ाने का दबाव भी बनाया।
छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि जब उसने शिक्षक के व्यवहार का विरोध किया तो उसे परीक्षा में फेल करने और उसका शैक्षणिक भविष्य खराब करने की धमकी दी गई। आरोप है कि मामले की जानकारी किसी को देने पर छात्रा और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई।
शिकायत में छात्रा ने यह भी कहा कि आरोपी शिक्षक सामान्य फोन कॉल की बजाय व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते थे। छात्रा का दावा है कि ऐसा बातचीत का कोई रिकॉर्ड न छोड़ने के उद्देश्य से किया जाता था। पीड़िता के अनुसार, वह लंबे समय से इस स्थिति से परेशान थी, लेकिन डर और दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रही थी।
छात्रा ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया है कि कॉलेज की कई अन्य छात्राएं भी शिक्षक के व्यवहार से असहज थीं। हालांकि, सामाजिक बदनामी और पढ़ाई पर असर पड़ने की आशंका के चलते उन्होंने शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पुलिस फिलहाल इन दावों की भी जांच कर रही है और कॉलेज से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
मामले की जानकारी मिलने के बाद हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। सीओ सिटी अनीता चौहान ने बताया कि छात्रा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।
हापुड़ पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक को जिले में चलाए जा रहे अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत दिल्ली रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 351(2), 352 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।