हरदोई

Hardoi: भिखारी के साथ भागी 6 बच्चों की मां, ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

Hardoi: हरदोई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर एक महिला एक भिखारी के साथ भाग गई। इस मामले में पति ने थाने में केस दर्ज करवाया है।

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Jan 07, 2025

Hardoi: ‘प्यार अंधा होता है…’ यह तो आपने सुना ही होगा। अक्सर ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आई है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हरदोई में एक 6 बच्चे की मां को भिखारी से प्यार हो गया, जिसके साथ वह फरार हो गई।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

यह मामला हरदोई के हरपालपुर इलाके का है। यहां की एक 36 वर्षीय महिला अपने पति और छह बच्चों के साथ रहती थी, जो कथित तौर पर भिखारी के साथ भाग गई है। महिला के पति राजू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जो महिला के अपहरण से संबंधित है। फिलहाल, पुलिस मामले में दर्ज आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 

पति ने दर्ज कराई शिकायत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 45 वर्षीय पति राजू ने अपनी शिकायत में बताया कि सांडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला खिड़कियां के रहने वाला नन्हे पंडित कभी-कभी भीख मांगने के लिए पड़ोस में और उनके घर आते थे। नन्हे पंडित अक्सर पत्नी राजेश्वरी से बातचीत करते थे और फोन पर भी बात होती थी। राजू ने पुलिस को बताया, “3 जनवरी को दोपहर 2 बजे के आसपास, मेरी पत्नी राजेश्वरी ने बेटी खुशबू को बताया कि वह कपड़े और सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जा रही है। जब वह वापस नहीं लौटी, तो मैंने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। मेरी पत्नी घर से चली गई मुझे संदेह है कि मैंने भैंस बेचकर जो पैसा कमाया था, उससे नन्हे पंडित उसे अपने साथ ले गया है।''

क्या कहता है कानून?

एफआईआर बीएनएस की धारा 87 के तहत दर्ज की गई है। इसके मुताबिक, कानून कहता है, "जो कोई किसी महिला का अपहरण या अपहरण इस इरादे से करता है कि उसे मजबूर किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए, या ताकि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जा सके या बहकाया जा सके, या यह जानते हुए कि इस बात की संभावना है कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।''

कानून में कहा गया है, "जो कोई, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या जबरदस्ती के किसी अन्य तरीके से, किसी भी महिला को इस इरादे से या यह जानते हुए भी किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है संभावना है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, वह भी उपरोक्त के अनुसार दंडनीय होगा।"

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