इंदौर

निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस

MP News: यदि चालक नशे में मिला तो चालानी कार्रवाई होगी। वाहन मालिक के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।
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Oct 14, 2025
फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के इंदौर शहर में बस और ट्रक चालक की लापरवाही से लगातार हो रहे एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में बस और ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक की। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि यदि अब नशे में चालक बस, ट्रक चलाते मिला तो चालानी कार्रवाई कर केस दर्ज करेंगे। इधर, बैठक के बाद रात में ही छत्रीपुरा पुलिस ने बस चालकों को जांच में शामिल किया। ब्रीथ एनलाइजर से जांच भी की।

ब्रीथ एनालाइजर से जांच करेगी

एडिशनल पुलिस कमिश्नर आरके सिंह, डीसीपी आनंद कलादगी ने बैठक में कहा, सभी बस और ट्रक संचालक अपने वाहन चालकों के संपूर्ण दस्तावेज की जांच कर लें, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस (मीडियम और हेवी लाइसेंस), फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट भी शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस विभिन्न बस स्टॉप पर जाकर चालक की ब्रीथ एनालाइजर से जांच करेगी।

यदि चालक नशे में मिला तो चालानी कार्रवाई होगी। वाहन मालिक के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। संचालक ध्यान रखें कि उम्रदराज चालकों का चयन न करें। चालक नशे में मिला तो वाहन मालिक को उसकी जगह अन्य चालक को भेजना होगा। बैठक में उपस्थित सभी ट्रांसपोर्ट एवं बस संघ के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

ये निर्देश भी दिए

-नॉन कमर्शियल या चार पहिया लाइसेंस वाले व्यक्ति बस या भारी वाहन न चलाएं।

-वाहन पूरी तरह फिटनेस प्रमाणित एवं अधिकृत मार्ग (रूट परमिट) पर ही संचालित किए जाए।

-वाहन की लोडिंग क्षमता से अधिक लोडिंग न करें।

-अनावश्यक रेस या प्रतिस्पर्धा से बचें।

-संचालकों को सुनिश्चित करना होगा कि वाहन केवल चिन्हित स्टॉपेज पर ही यात्रियों को बैठाएं या उतारें। सड़क पर कहीं भी रुकना या अनधिकृत स्टॉप बनाना प्रतिबंधित रहेगा।

Updated on:
14 Oct 2025 03:49 pm
Published on:
14 Oct 2025 03:49 pm