MP News: योजना के तहत पुराना वाहन स्क्रैप कराने और उसकी श्रेणी का नया वाहन खरीदने पर यह छूट दी जाएगी।
MP News: परिवहन विभाग ने सडक़ों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत 15 से 20 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप कराने पर सबंधित व्यक्ति को परिवहन विभाग को दिए जाने वाले टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पहले यह छूट 30 प्रतिशत थी। इसके बावजूद शहर के लोगों का पुराने वाहनों से मोह नहीं छूट रहा है।
योजना के तहत पुराना वाहन स्क्रैप कराने और उसकी श्रेणी का नया वाहन खरीदने पर यह छूट दी जाएगी। वहीं प्रदेश के बाहर के सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने वाले वाहनों पर यह छूट नहीं मिलेगी। योजना मध्यप्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर ही लागू होगगी। प्रमाण पत्र तीन साल के लिए वैध होगा।
वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने आम बजट में 15 साल पुराने सरकारी और निजी तथा 20 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को सडक़ों से हटाने की घोषणा की थी। योजना को स्क्रैप पॉलिसी नाम दिया गया था। पॉलिसी लागू होने पर जबलपुर समेत प्रदेश में पहले चरण में कई स्क्रैप सेंटर खोले गए। वर्ष 2002 से 2008 के बीच जिला परिवहन कार्यालय में 21800 मोटर कार और एक लाख 54 हजार 204 मोटर साइकिल का पंजीयन हुआ। स्क्रैप पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर बाइक और कारों पर पड़ेगा।
डपर- 51
स्कूल बस- 203
ट्रक- 9796
मैक्सी कैब-229
मोपेड, मोटराइज्ड साइकिल- 67
मोटर कैब, लक्जरी कैब- 497
मोटर कार- 21,800
मोटरसाइकिल- 1,54,204
ओमनी वैन- 4660
तीन पहिया- 6010
ट्रैक्टर- 2092
अन्य वाहन- 10,920
कुल वाहन- 2,05,269
स्क्रैप होने के बाद जहां सडक़ों से पुराने और खटारा वाहन हटेंगे, वहीं उनकी संख्या कम होगी। पुराने वाहनों से हादसों में कमी आएगी और वायु व ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। स्क्रैप सेंटर में बिकने वाले वाहनों के पार्ट्स का जरूरत पडऩे पर पुन: उपयोग किया जा सकेगा।