जबलपुर

private school ने स्टूडेंट्स के परिजनों से वसूले 38.9 करोड़ रुपए, अब लौटने का आदेश

private school : निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि की जांच में 4 निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

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Jan 25, 2025
प्रतीकात्मक फोटो

private school : निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि की जांच में 4 निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति ने शुक्रवार को चार और निजी स्कूलों की अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया है। इन स्कूलों को अवैध रूप से वसूली गई 38.9 करोड़ रुपए की फीस अभिभावकों को 30 दिन में वापस करने के निर्देश दिए हैं।

इन स्कूलों में केंट स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रांझी स्थित गेब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल, मंडला रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं।

private school : 63 हजार से अधिक छात्रों से वसूली

इन निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 63 हजार 09 विद्यार्थियों से 38 करोड़ 09 लाख रूपये फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गये थे। अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करने की यह कार्यवाही अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर जांच उपरांत की गई है। विदित हो कि निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि के विरूद्ध अभिभावकों की शिकायतों को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है।

private school : 2 लाख की पेनल्टी

इन निजी स्कूलों के प्रबंधन पर मप्र निजी विद्यालय अधिनियम 2017 एवं 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण दो-दो लाख रुपए की पेनाल्टी भी अधिरोपित की गई है।

private school : स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिये गये हैं कि अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस की राशि 30 दिन के भीतर अभिभावकों को उसी रीति से वापस की जाये, जिस रीति से फीस प्राप्त की गई थी।

  • घनश्याम सोनी, जिला समिति सचिव एवं जिला शिक्षा अधिकारी
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