जबलपुर

राहुल गांधी को MP हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मंत्री शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह ‘मानहानि केस’ में बढ़ा सस्पेंस

MP News: मानहानि मामले में गुरूवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने आदेश-पत्र व दस्तावेज पेश करने के लिए करीब 2 महीने की मोहलत दी है।

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May 14, 2026
rahul gandhi vs kartikeya singh defamation case update (फोटो-ANI)

Rahul Gandhi vs Kartikeya Singh Defamation Case: एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के बेटे कार्तिकेय सिंह के मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरूवार को जबलपुर हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट, भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा मानहानि के प्रकरण में जारी समन को चुनौती से संबंधित है।

जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच में याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण में जरूरी अधीनस्थ कोर्ट का आदेश-पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से आदेश-पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत सहमति व्यक्त की गई। लिहाजा, हाई कोर्ट ने माेहलत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है। (MP News)

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कार्तिकेय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर की थी याचिका

बता दें कि, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ MP-MLA कोर्ट भोपाल में मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि 2018 में राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय झाबुआ में हुई चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम लिया था। राहुल गांधी ने तुलना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। इस बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने बताया था।

राहुल गांधी को जारी हुआ समन, राहुल पहुंचे हाईकोर्ट

विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। समन व परिवाद को निरस्त कराने राहत चाहते हुए राहुल गांधी ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने आरोपों को नकारते हुए परिवाद को बेबुनियाद बताया। हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के लिए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ता राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा व अजय गुप्ता ने पक्ष रखा।

राहुल गांधी के खिलाफ जारी हो सकता था वारंट

कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से दायर किए गए मानहानि केस पर भोपाल MP-MLA कोर्ट ने बीते दिनों 03 फरवरी 2026 को समन जारी करते हुए ये निर्देष दिए थे कि राहुल गांधी 10 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित हों। बताया गया है कि इससे पहले भी कोर्ट राहुल गांधी को दो बार समन जारी कर चुका था और तीसरी बार समन जारी होने के बाद कोर्ट वारंट जारी कर सकता था क्योंकि आरोपी की मौजूदगी के बिना कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। (MP News)

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Published on:
14 May 2026 09:56 pm
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