Murder Case: जगदलपुर जिले के ग्राम बेलपुटी करहाभाटा पारा में 12 फरवरी 2023 को बासमती ठाकुर की टांगिया से हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आरोपी मनुराम कश्यप को आजीवन कारावास और 200 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
CG Murder Case: जगदलपुर जिले के ग्राम बेलपुटी करहाभाटा पारा में 12 फरवरी 2023 को बासमती ठाकुर की टांगिया से हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने आरोपी मनुराम कश्यप को आजीवन कारावास और 200 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
दरअसल, घटना के दिन झीतरु राम ठाकुर अपनी पत्नी बासमती के साथ आंगन में इमली फोड़ रहे थे। सुबह 10.30 बजे झीतरु पास में ही घूमने गए। दोपहर 1 बजे मार दिया, मार दिया की चीख सुनकर वे घर लौटे तो देखा कि बासमती खून से लथपथ पड़ी थीं। उनकी गर्दन पर टांगिया से गहरा घाव था। पड़ोसियों ने बताया कि पड़ोसी मनुराम कश्यप ने टांगिया से बासमती पर ताबड़तोड़ हमला किया और भाग गया। बासमती को बकावंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।
थाना करपावंड में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मृतका की बहू हीरो ठाकुर, बेटा प्रकाश ठाकुर, झीतरु राम, और श्यामबती ठाकुर के बयान, साथ ही आरोपी की निशानदेही पर जप्त टांगिया, दोष सिद्ध करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोजन को धारा 302 के तहत अपराध सिद्ध करने में सफल माना। मनुराम कश्यप को आजीवन कारावास और 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद दी है।