जयपुर

लश्कर ए तैय्यबा से जुड़े 8 आतंकी कोर्ट में दोषी करार- इस तारीख को होगा सजा का ऐलान

एटीएस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने 3 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की थी। मामले पर सोमवार को होगा सजा का ऐलान।
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Nov 30, 2017
court

जयपुर। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों के मामले में ADJ-17 अदालत गुरुवार को अपना अहम फैसला सुनाया है। इससे पहले आज सभी दोषी आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। तो वहीं अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए अब सोमवार को सजा का ऐलान करेगी। सभी दोषी आरोपियों पर धारा 13,18 18(बी) और 20 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपियों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम धारा के तहत दोषी भी पाया। हालांकि कोर्ट ने एक धारा में आरोपी बाबू उर्फ निशाचंद अली को निर्दोष माना है। और बाकी आरोप में दोषी करार दिया।

मामले में 7 साल बाद आया फैसला-

जानकारी के मुताबिक, राजस्थान एसओजी ने सभी को गिरफ्तार कर साल 2010 में मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद अब सात साल बाद इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। तो वहीं इससे पहले इस मामले की जांच एटीएस को सौंपा गया था। जहां सभी आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने 3 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की थी। दोषी करार दिए गए तीन आतंकी आतंकी असगर अली, शकर उल्लाह व मोहम्मद इकबाल पाकिस्तानी हैं। इनके अलावा बाबू उर्फ़ निशाचंद अली, पवन पुरी, अरुण जैन, काबिल खां और हाफ़िज़ अब्दुल मज़ीद जो कि भारतीय हैं। इन सभी पर लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर देश में आतंकी गतिविधियां फैलाने की योजना बनाने के आरोप लगाए गए थे।

ये आरोप लगे थे आतंकियों पर-

गौरतलब है कि राजस्थान एसओजी ने सभी आरोपियों पर जोधपुर और अन्य जेलों में बंद रहने के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। जबकि दोषियों के फोन कॉल और आपसी बातचीत के रिकॉर्डिंग के आधार पर एसओजी ने इस आंतकी सेल का खुलासा किया था। तो वहीं जानकारी के मुताबिक, इसके साथ ही लश्कर-ए-तैयबा के चीफ कमांडर विक्की उर्फ वलीद के निर्देश पर जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद असगर अली ने बाबू उर्फ निशाचंद अली की सहायता से बीकानेर जेल में बंद पवन पूरी के अलावा अरुण जैन को अपने ग्रुप में जोड़ा था।

अदालत ने आरोपों को सही माना-

जबकि दूसरी ओर पंजाब के जेल में बंद शकर उल्लाह और मो इकबाल ने हाफिज अब्दुल मजीद को अपने ग्रुप में शामिल किया था। गुरुवार को सभी आरोपियों पर लगे आरोपों को अदालत ने सही मानते हुए इन्हें दोषी करार दिया और फैसला को सुरक्षित रख लिया। जिस अदालत पर सोमवार 4 दिसंबर को बहस के बाद सजा का ऐलान करेगी।

Updated on:
30 Nov 2017 10:37 pm
Published on:
30 Nov 2017 05:25 pm
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