Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने सफाईकर्मियों की भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया है। जानिए अब आवेदकों को भर्ती के लिए क्या करना होगा?
Rajasthan Govt: जयपुर। भाजपा सरकार ने सफाईकर्मियों की भर्ती के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आवेदकों के पास नगरीय निकाय में ही सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी होगा। निकाय के सीईओ, आयुक्त या उपायुक्त स्तर के अधिकृत अधिकारी ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बिना भर्ती प्रक्रिया के योग्य नहीं हाेंगे। जबकि, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में किसी भी कंपनी, कॉमर्शियल मॉल या अन्य संस्था में सफाई कार्य का अनुभव भी मान्य किया था।
इससे उस समय कुछ पद के लिए करीब 10 लाख आवेदन पहुंच गए थे। आराेप लगे थे कि अपनों को उपकृत करने के लिए ऐसा किया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के इसी प्रावधान को मुख्य तौर पर हटा दिया है। विभाग करीब 24 हजार पदों पर भर्ती करेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान म्यूनिसिपलिटी (सफाईकर्मी सर्विस) संशोधित नियम, 2024 जारी कर दिए हैं। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी सफाईकर्मियों का मामला गूंजा था।
पिछले दिनों सफाईकर्मियों की हड़ताल और वाल्मीकि समाज की नाराजगी के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोकी थी। भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देने की मांग थी।
नगरीय निकाय में ही स्वच्छता, सफाई, सीवरेज क्लीनिंग का एक साल का अनुभव आवश्यक होगा। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल रहेगी। निकाय के सीईओ, आयुक्त या उपायुक्त स्तर का अधिकृत अधिकारी ही अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। भले ही वह संविदा या ठेके पर क्यों न हो। कांट्रेक्टर जो प्रमाण पत्र देगा, उस पर आयुक्त या अधिकृत उपायुक्त (कार्मिक) काउंटर साइन करेंगे।
सफाईकर्मी सर्विस नियमों में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठेका, संविदा पर काम करने वाले आवेदक के लिए नगरीय निकाय में काम करने का अनुभव जरूरी होगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयुक्त या दूसरे सक्षम अफसर ही अधिकृत होंगे।
-टी. रविकांत, प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग