Consumer Protection: उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए कंज्यूमर केयर अभियान तेज, 6 दिन में ₹8.36 लाख दंड वसूला, सही माप-तौल पर सरकार सख्त, 525 फर्मों पर हुई कार्रवाई, उपभोक्ताओं को दी जागरूकता की सीख।
Consumer Care Campaign: जयपुर। दीपावली के अवसर पर उपभोक्ताओं को सही माप-तौल एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे ‘कंज्यूमर केयर अभियान’ में शनिवार को व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के छठे दिन विभाग की टीमों ने राज्यभर में 85 फर्मों का निरीक्षण किया, जिनमें अनियमितताएं पाए जाने पर ₹93,000 का जुर्माना लगाया गया।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, डिब्बाबंद वस्तुएं नियम 2011 के तहत 11 फर्मों पर तथा विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत 32 फर्मों पर प्रकरण दर्ज किए गए। इन फर्मों पर सत्यापन प्रमाणपत्र एवं सही माप-तौल उपकरण न होने के कारण मौके पर ही नोटिस जारी कर दंडात्मक कार्यवाही की गई।
13 अक्टूबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 525 फर्मों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 55 फर्में डिब्बाबंद वस्तु नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं, जबकि 296 फर्मों पर सत्यापन संबंधी त्रुटियां मिलीं। कुल मिलाकर अब तक विभाग ने ₹8.36 लाख का जुर्माना वसूला है।
विभाग के अनुसार, यह अभियान 19 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगा। इसका उद्देश्य व्यापारियों को सही माप-तौल करने और उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही, उपभोक्ताओं को भी यह संदेश देना है कि वे किसी भी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा या माप-तौल में गड़बड़ी पाए जाने पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायतें राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 या 14435, तथा वॉट्सएप नंबर 72300-86030 पर दर्ज की जा सकती हैं। विभाग इन माध्यमों से सलाह, मार्गदर्शन और त्वरित समाधान प्रदान कर रहा है।