जयपुर

Diwali 2026: चूक मत जाना, पटाखों की दुकान लगाने का आखिरी मौका, 25 सितंबर तक आवेदन, इसके बाद नहीं मिलेगा लाइसेंस

Firecracker License: अस्थाई पटाखा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन संबंधित थाना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कराया जाएगा। प्रशासन ने आवेदन के साथ प्रस्तावित बिक्री स्थल से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया है।
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Sep 24, 2026
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Firecracker License: जयपुर। दीपावली पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकान लगाने की तैयारी कर रहे कारोबारियों के लिए जरूरी खबर है। जिला प्रशासन ने पटाखों की अस्थाई बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों को 25 सितंबर 2026 तक आवेदन करना होगा। तय तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर प्रशासन की ओर से कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे में पटाखा कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आवेदन की समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण हो गई है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक के अनुसार, दीपावली के अवसर पर विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आतिशबाजी की अस्थाई बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र जारी किए जाएंगे। अस्थाई अनुज्ञापत्र की अवधि 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक रहेगी। इस अवधि के दौरान निर्धारित नियमों और स्वीकृत स्थानों पर ही आतिशबाजी की बिक्री की जा सकेगी।

संबंधित एसडीएम कार्यालय में करना होगा आवेदन

अस्थाई पटाखा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन संबंधित थाना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा कराया जाएगा। प्रशासन ने आवेदन के साथ प्रस्तावित बिक्री स्थल से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया है।

आवेदक को प्रस्तावित आतिशबाजी बिक्री स्थल का ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र पांच प्रतियों में देना होगा। इस मानचित्र में आसपास मौजूद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्पष्ट रूप से दर्शाना जरूरी होगा। इसके अलावा शपथ पत्र, स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज अथवा किरायानामा की प्रमाणित फोटो कॉपी और आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन के साथ जमा करनी होंगी।

इन थाना क्षेत्रों के लिए शुरू हुई प्रक्रिया

अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र के लिए जयपुर जिले के कई थाना क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर, जमवारामगढ़, आंधी, चन्दवाजी, रायसर, नरैना, मांजी रेनवाल, माधोराजपुरा, सांभर, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा, दूदू, मौजमाबाद और फागी शामिल हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कार्यालय में पहुंचना जरूरी है। अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर विचार किया जाएगा।

कारोबारियों के पास अब सीमित समय

दीपावली से पहले पटाखों की अस्थाई दुकान लगाने के इच्छुक कारोबारियों को अब आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सीमित समय मिला है। उन्हें जरूरी दस्तावेज तैयार कर 25 सितंबर तक संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख निकलने के बाद लाइसेंस के लिए नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एक नजर में

आवेदन की अंतिम तारीख: 25 सितंबर 2026

अस्थाई अनुज्ञापत्र की अवधि: 12 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026

आवेदन कहां करें: संबंधित थाना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय

जरूरी दस्तावेज: ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र की 5 प्रतियां, शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेज या किरायानामा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो

लाइसेंस की प्रक्रिया: विस्फोटक नियम, 2008 के तहत

महत्वपूर्ण: 25 सितंबर के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Updated on:
24 Sept 2026 10:10 am
Published on:
24 Sept 2026 10:10 am