राजस्थान में पंजीयन कार्यालयों के बाहर बैठे अर्जी नवीसों या (डीड राइटर्स) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे।
यदि आपको कोई संपत्ति खरीदनी या बेचनी है तो अब पंजीयन कार्यालयों के बाहर बैठे अर्जी नवीसों या (डीड राइटर्स) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। ई-पंजीयन प्रक्रिया को और उन्नत बनाते हुए पंजीयन व मुद्रांक विभाग राजस्थान ( अजमेर) ने संपत्तियों के विक्रय या अन्य रूप में किए गए प्रमुख विलेखों के प्रारूप की निर्धारित बुकलेट को अब सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। इसके माध्यम से कोई भी विक्रेता अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री की इबारत खुद घर बैठे तैयार कर सकेगा।
ई-पंजीयन में जाकर ऑटो डीड का ऑप्शन खोलने के बाद वांछित दस्तावेज का प्रारूप खुल जाएगा। इसमें संपत्ति संबंधी वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, संपत्ति की किस्म खसरा, पूर्व स्वामी, क्रेता का विवरण चारों दिशाएं तथा क्रेता विक्रेता के पहचान पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जांच के बाद स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन अदा कर अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकेगा। ऐसे में रजिस्ट्री के निर्धारित स्टांप के साथ टाइप खर्च से राहत मिल सकेगी।