जयपुर

प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर ही बिकेंगे पटाखे, अवैध बिक्री पर होगी कार्रवाई

दीपावली पर पटाखों की बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी, जिला कलक्टर ने अस्थाई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की तय।

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Sep 14, 2025
Photo: AI

कोटपूतली-बहरोड़. दीपावली के मौके पर पटाखों की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आदेश जारी कर कहा कि पटाखा बिक्री केवल उन्हीं स्थानों पर होगी जिन्हें प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये स्थान खुले मैदानों में होंगे। आसपास घनी आबादी, ज्वलनशील पदार्थ या फसल के ढेर नहीं होने चाहिए।

अस्थाई लाइसेंस जारी करने का अधिकार एडीएम को सौंपा गया है, जबकि स्थान चयन की जिम्मेदारी उपखंड मजिस्ट्रेट, नगर परिषद/नगर पालिका, पंचायत और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम पर रहेगी। पटाखा बिक्री के लिए संकरे रास्तों या बाजारों में दुकानें लगाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। साथ ही दमकल गाड़ियों को दुरुस्त कर 24 घंटे तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री नहीं होगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस जारी करने की समय-सीमा तय

आवेदन की अंतिम तिथि - 18 सितम्बर
पुलिस थाना वाइज सूची प्रकाशन - 19 सितम्बर
स्थल निरीक्षण -24 सितम्बर
स्वीकृत/अस्वीकृत सूची - 25 सितम्बर
कारण सहित अस्वीकृति सूचना - 26 सितम्बर
फीस जमा व अनुज्ञा पत्र तैयारी - 03 अक्टूबर
एडीएम समक्ष प्रस्तुत - 07 अक्टूबर
अनुज्ञा पत्र वितरण -09 अक्टूबर
प्रभावी अवधि - 11 से 25 अक्टूबर 2025 तक

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Updated on:
14 Sept 2025 11:45 am
Published on:
14 Sept 2025 11:41 am
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