जयपुर

REET: आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आई खुशखबरी, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

हाईकोर्ट ने रीट-2022 में 54.5 फीसदी से अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है।
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Updated: 26 Jul 2023, 10:51 AM IST
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जयपुर/ पत्रिका. हाईकोर्ट ने रीट-2022 में 54.5 फीसदी से अधिक अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने महेश कुमार व अन्य की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी ने कोर्ट को बताया कि रीट में आरक्षित वर्ग के 55 फीसदी अंक वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं, लेकिन 54.5 फीसदी से अधिक व 59 फीसदी से कम अंक लाने वालों क भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश‍ सहित कई राज्यों में 82 अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिएपात्र माना 'जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं ने रीट के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा- 2022 पास कर ली है और उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी है। ऐसे में उन्हें रीट में उत्तीर्ण माना जाए। राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अदालती निर्णय के अधीन मानते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल कर लिया था।

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