पोस्ट के मुताबिक, ग्राम पंचायत में सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच का कार्यकाल 5 साल रहेगा। इसी तरह पंचायत समिति में प्रधान, उपप्रधान और सदस्य तथा जिला परिषद में प्रमुख, उपप्रमुख और सदस्यों का कार्यकाल भी पांच वर्ष का होगा। यानी इस बार पंचायत चुनाव में जीतकर आने वाले जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर किसी नए बदलाव की जानकारी नहीं दी गई है।