जयपुर

Rajasthan: पत्नी के थे अवैध संबंध, गुस्साए पति ने पत्नी के प्रेमी का गला रेता, अब मिली ये सजा

Jaipur Murder Case: हत्या के मामले में करण सिंह पंजाबी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 55 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए कहा कि राशि का भुगतान नहीं होने पर 6 माह की सजा दी जाए।
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Updated: 19 Oct 2025, 12:10 PM IST
Jaipur Murder Case
Jaipur Murder Case

Jaipur News: जयपुर शहर के महानगर-द्वितीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण न्यायालय ने हत्या के मामले में करण सिंह पंजाबी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 55 हजार रुपए जुर्माना लगाते हुए कहा कि राशि का भुगतान नहीं होने पर 6 माह की सजा दी जाए।

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अपील की अवधि तक इस मामले में बरामद सामान को सुरक्षित रखा जाए और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान को बिलधारक के सुपुर्द कर दिया जाए।

विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने कहा कि दिल्ली निवासी कृष्णपाल ने जयपुर में अपने बेटे की हत्या के बारे में पुलिस को सूचना दी। इसमें बताया कि करण सिंह व उसकी पत्नी वर्षा सिंह ने नौकरी दिलाने के नाम पर परिवादी के बेटे योगेश को दाे लाख रुपए लेकर बुलाया और अगले दिन योगेश की गला रेतकर हत्या हो जाने की जानकारी मिली।

फेसबुक पर दोस्ती के बाद की महिला से की थी शादी

परिवादी की ओर से कहा कि वह एससी से है और उसके बेटे को धोखे से बुलाकर हत्या कर दी। लोक अभियोजक ने कहा कि योगेश कुमार फेसबुक के जरिये 2017 में करण सिंह की पत्नी वर्षा सिंह के सम्पर्क में आया और बेटी के जन्म के बाद योगेश कुमार व वर्षा 2021 से साथ रहने लगे थे।

जयपुर में बुलाकर की थी हत्या

वर्षा ने योगेश को जयपुर बुलाया, यहां करण सिंह ने उसकी हत्या कर दी और वर्षा बच गई। लोक अभियोजक ने करण सिंह को मृत्युदण्ड की सजा देने की मांग की, वहीं दोषी की ओर से घटना के तथ्यों पर सवाल उठाया।

पत्नी से तलाक ले सकता था हत्यारा

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हत्यारे की पत्नी और मृतक के बीच अवैध संबंधों के चलते तनाव था। हत्यारा पत्नी से तलाक लेकर अलग रह सकता था, लेकिन उसने अपराध का मार्ग चुना और योजनाबद्ध तरीके से हत्या को अंजाम दिया।

Updated on:
19 Oct 2025, 12:10 PM IST
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