इनकम टैक्स विभाग ने ITR में किए बड़े बदलाव, अब इन चीजों का भी देना होगा पूरा ब्यौरा
जयपुर ।
इनकम टैक्स विभाग ने ITR फॉर्म में कुछ बदलाव किए हैं। अब इनकम टैक्स रीटर्न भरते समय कुछ विशेष जानकारी भी आयकर विभाग को ITR भरते वक़्त बतानी होगी।
INCOME TAX विभाग ने अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर ITR 2017-18 भरने के लिए फॉर्म 1 अपलोड किया है।
भविष्य में इनकम टैक्स भरने वाले कर्मचारी अपने आईटीआर को इस फॉर्म के जरिए आसानी से भर सकते हैं। आयकर विभाग ने ITR भरने में कुछ बदलाव किए हैं जिसमे अब कर भरने वाले व्यक्ति को कुछ अधिक जानकारी देनी होगी। ITR के इस नए बदलाव में अब सैलरी ब्रेक अप और हाउस प्रॉपर्टी की जानकारी भी विभाग को देनी होगी।
ये नई जानकारी देनी होगी अब
इनकम टैक्स में बदलाव के बाद अब सैलरी ब्रेक अप और प्रॉपर्टी संबंधित जानकारीयां भी देनी होगी। ITR फॉर्म भरना आसान है आप इसे ITR FORM 16 के जरिए बेहद आसानी से भर सकते हैं। फॉर्म में सभी जनरल डिटेल्स ऑनलाइन विभाग की मुख्य वेबसाइट से भरनी होगी।
- साथ ही नए बदलाव के साथ सैलरी के अलावा भत्ते की जानकारी, अतिरिक्त लाभ और अन्य सभी लाभ को छोड़कर जो छूट मिलती है उसकी जानकारी फॉर्म में देनी होगी।
- फॉर्म में प्राप्त होने वाली छूट की भी जानकारी देनी होगी की आपने किस-किस राशि में छूट ली है। IT ACT 1961 के SECTION 16 के तहत मिलने वाली छूट की जानकारी भी विभाग को उपलब्ध करवानी होगी।
- किराएदार रख कर लाभ कमाने वाले लोगों को अब इस लाभ पर भी टैक्स चुकाना होगा और इसकी जानकारी भी ITR SECTION 24 के तहत देनी होगी।
- नौकरीपेशा लोगों को सैलरी ब्रेकअप की जानकारी ITR भरते समय मुहैया करवानी होगी।
- पहले ITR भरते वक़्त सिर्फ अचल सम्पत्ति की जानकारी विभाग लेता था लेकिन अब उनको घर की संपत्ति और अचल दोनों संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी।
- किराए पर रह कर टैक्स चुकाने वाले लोगो को होम लोन पर ब्याज और किराए संबंधित जानकारी भी आयकर विभाग को देनी होगी।