Jaipur Nagar Nigam: नगर निगम ने गांधी विहार योजना, सांगानेर में लॉटरी से आवंटित जमीन का कब्जा 32 साल बाद भी नहीं सौंपा।
जयपुर। नगर निगम ने गांधी विहार योजना, सांगानेर में लॉटरी से आवंटित जमीन का कब्जा 32 साल बाद भी नहीं सौंपा। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर से इस मामले में भूखंड का कब्जा एक माह में देने काे कहा है, वहीं निगम और उसके जगतपुरा जोन कार्यालय पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है।
मानसिक संताप और परिवाद व्यय के रूप में पीड़ित को 71 हजार रुपए अलग से दिलाए हैं। साथ ही टिप्पणी की कि आश्चर्य की बात है, एक सरकारी कार्यालय से फाइल गायब हो जाती है और उसके बारे में किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जाती।
आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना, सदस्य अजय कुमार और सुप्रिया अग्रवाल ने रामगोपाल अग्रवाल के परिवाद पर सुनवाई की।
अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि नगर निगम ने परिवादी को वर्ष 1993 में जयपुर की गांधी विहार आवासीय योजना में 230 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया था। भूखंड का कब्जा नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2023 में जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया गया। परिवाद में कहा कि परिवादी को पहले भूखंड संख्या 117 आवंटित होना बताया और आरटीआइ से भूखंड संख्या 118 आवंटित होने की जानकारी मिली।