जयपुर

राजस्थान भवन विनियम में संशोधन, होटल-वेयरहाउस को मिली नई छूट, किए गए कई बदलाव

राजस्थान सरकार ने मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2025 में संशोधन किए हैं। होटल और वेयरहाउस को लेकर नई छूट दी गई है। अब होटल-मोटल की पार्किंग में ईवी के लिए 10 प्रतिशत रिजर्व रहेगा। जानिए और क्या बदलाव हैं?
less than 1 minute read
Rajasthan building regulations Amendments Hotels and warehouses receive new exemptions several changes made
ग्राफिक्स फोटो - AI

राजस्थान सरकार ने मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2025 में संशोधन किए हैं। इन बदलावों के तहत वेयरहाउस, होटल-मोटल, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग जैसी सुविधाओं को लेकर नियमों को सरल और स्पष्ट किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी।

ये हैं बदलाव

वेयरहाउस की परिभाषा में विस्तार

कृषि आधारित वेयरहाउस के साथ-साथ ड्राईपोर्ट, कार्गो टर्मिनल, लॉजिस्टिक पार्क, टैंक फार्म, कोल्ड स्टोरेज, फल-सब्जी मंडी के वेयरहाउस और गोदाम भी शामिल होंगे।

होटल (मोटल) में ज्यादा सुविधाओं की अनुमति

मोटल में यात्रियों के लिए होटल, वाहन पार्किंग, वाहन रिपेयरिंग, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, रिटेल शॉपिंग और खान-पान जैसी सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।

मोटल के साथ पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन

पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, दुकानों की अनुमति होगी। इसके लिए संबंधित व्यावसायिक दरें लागू होंगी।

पार्किंग में ईवी चार्जिंग अनिवार्य

भवन विनियम के तहत पार्किंग या ईसीयू क्षेत्र में 10 फीसदी स्थान इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए रखना होगा।

हाईवे पर आने-जाने की व्यवस्था

मोटल के साथ पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन बनने पर राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आने-जाने की व्यवस्था सर्विस लेन या स्लिप लेन से ही करनी होगी।

Updated on:
23 Dec 2025 08:53 am
Published on:
23 Dec 2025 08:53 am