जयपुर

राजस्थान में 150 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री, RSSB के बनाए जाएंगे सेवा नियम, जानें कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

Rajasthan Cabinet Big Decisions : सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में रविवार को राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जानें कैबिनेट में कौन कौन से बड़े फैसले हुए।
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Rajasthan Cabinet Big Decisions know 150 units electricity free RSSB service rules will be made
पत्रकार वार्ता में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Cabinet Big Decisions : सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में रविवार को राजस्थान कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राजस्थान कैबिनेट में निर्णय किया गया है कि प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्यघर के तहत 150 यूनिट फ्री बिजली योजना लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी।

योजना के नए प्रावधान

1- इसका लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा। सौर ऊर्जा से जुड़कर प्रतिमाह 100 यूनिट के स्थान पर अब 150 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिलेगी।
2- मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवारों, जिनका औसत मासिक उपभोग 150 यूनिट से अधिक है। उनके घर की छत पर इस योजना में 1.1 किलोवाट क्षमता के नि:शुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति संयंत्र 33,000 रुपए और राज्य सरकार की ओर से 17,000 रुपए प्रति संयंत्र की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। रूफ टॉप संयंत्र लगने से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता सृजित होगी।
3- 150 यूनिट से कम औसत मासिक उपभोग वाली श्रेणी के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी में सीएम नि:शुल्क बिजली योजना के स्वयं की छत वाले 11 लाख लाभार्थियों को कंपनियों की ओर से नि:शुल्क 1.1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र लगाए जाएंगे। द्वितीय कैटेगरी में ऐसे उपभोक्ता, जिनकी स्वयं की छत नहीं है, के लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे।

ये बड़े फैसले हुए

1- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दो लाख लगाने का निर्णय
2- राजसेस महाविद्यालयों में अब पांच साल के लिए नियुक्ति होगी। 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुरूप भर्ती करने पर विचार।
3- भू-जल विभाग में पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर के साथ अधीक्षण भू-भौतिकविद् एवं अधीक्षण
4- सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन
5- राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियम बनाए जाएंगे।
6- सांख्यिकी सहायक पद का पदनाम एवं पे-लेवल आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार सहायक सांख्यिकी अधिकारी के अनुरूप होगा।
7- कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी के पद को विलोपित किया जाएगा।
8- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद से पदोन्नति के पद जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर तथा लेबोरेट्री ब्वॉय का पे-लेवल संशोधित कर एल-3 किया जाएगा।
9- राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986 की वर्तमान अनुसूची में अतिरिक्त निदेशक का पद संशोधन कर सम्मिलित किया जाएगा।
10- रसायनज्ञ के एक-एक नए पद सृजित किए गए हैं।

Updated on:
01 Sept 2025 11:41 am
Published on:
01 Sept 2025 11:40 am