8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Rajasthan Nikay Chunav : वोटर ID नहीं तो भी डाल सकेंगे वोट, ये 11 दस्तावेज हैं मान्य, जानिए नाम

Rajasthan Nikay Chunav : राजस्थान में बुधवार 9 सितम्बर को नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग होगी। पर अगर आपके पास वोटर ID नहीं है तो भी वोट डाल सकेंगे। जानिए वो 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज कौन से हैं जो वोटिंग के लिए मान्य हैं।
2 min read
Google source verification
rajasthan nikay chunav not voter id you can voting 11 documents valid know

Rajasthan Nikay Chunav : फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Nikay Chunav : राजस्थान में बुधवार 9 सितम्बर को नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के लिए वोटिंग होंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। फिर भी यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो भी वोट डाल सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ZA। एवं अनुच्छेद 243K के साथ पठित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान के उद्देश्य से मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे।

अगर मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व जारी निम्नांकित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की सूची

1- आधार कार्ड।
2- विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) मनरेगा कार्ड।
3- बैंकों/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक।
4- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड।
5- ड्राइविंग लाइसेंस।
6- पैन कार्ड।
7- भारतीय पासपोर्ट।
8- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
9- केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
10- सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
11- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

लोक सूचना की दिनांक से पूर्व के दस्तावेज ही मान्य

निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे, जो इन पंचायतों के निर्वाचन की लोक सूचना की दिनांक से पूर्व के हैं। अतः सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि मतदान के समय उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ लाएं, जिससे मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।

राजस्थान के 168 निकायों और 4 नगर निगमों में वोटिंग कल

Rajasthan Nikay Chunav 2026 : राजस्थान के 39 जिलों के 5393 वार्डों में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जबकि प्रदेशभर के कुल वार्डों की संख्या 10 हजार 245 है। पहले चरण में प्रदेश के चार नगर निगमों सहित 168 नगरीय निकायों में मतदान होगा, जिनमें से पाली, भरतपुर, भीलवाड़ा और अलवर नगर निगम शामिल हैं। 10 में से जयपुर नगर निगम सहित 6 नगर निगमों में 11 सितंबर को मतदान होगा। दोनों चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी।