जयपुर

Rajasthan: बेमौसम बारिश से फसल खराबे पर किसानों को मिलेगा बीमा क्लेम, 72 घंटे में देनी होगी सूचना

PM Fasal Bima Yojana Claim: राजस्थान में वर्तमान में हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा और चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी रबी की फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी।
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Updated: 19 Feb 2026, 12:20 AM IST
Crop Insurance Scheme
सांकेतिक इमेज (सोर्स- chatgpt)

PM Fasal Bima Yojana Claim: राजस्थान में वर्तमान में हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा और चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी रबी की फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी।
जिसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 पर देनी होगी। कृषि विभाग ने बीमा कम्पनियों को प्राप्त सभी इंटीमेशन का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

जानें ये नियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। असामयिक वर्षा से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आंकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके।

हेल्पलाइन पोर्टल पर भी दे सकेंगे सूचना

फसल में हुए नुकसान की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 14447 दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी, नजदीकी कृषि कार्यालय अधवा सम्बन्धित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते है।
विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके।

Updated on:
19 Feb 2026, 12:20 AM IST
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