जयपुर

राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश, ये दो सेवाएं 6 माह के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित

Rajasthan Government Order : राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश। टोल-फ्री नंबर 1962 मोबाइल वैटरनरी यूनिट एवं कॉल सेंटर सेवाएं आगामी 6 माह के लिए अत्यावश्यक सेवा घोषित

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Rajasthan Government Order : राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पशुपालकों को उनके द्वार पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 1962 मोबाइल वैटरनरी यूनिट सेवाओं एवं बीएफआईएल द्वारा संचालित कॉल सेंटर के समस्त कार्यालय, कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को 8 नवंबर 2024 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।

हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया

गृह (ग्रुप-9) विभाग की संयुक्त शासन सचिव पूजा पार्थ ने बताया कि इन सेवाओं मे हड़ताल होने के कारण पशुपालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत आगामी 6 माह तक इन सेवाओं में हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है।

पशुओं के इलाज के लिए 1962 एक टोल-फ्री नंबर

प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए 1962 एक टोल-फ्री नंबर है। इस नंबर पर कॉल करने पर, पशु चिकित्सक की टीम एक घंटे के अंदर पहुंचकर पशु का इलाज करती है। इस नंबर पर कॉल करके घायल पशुओं की जान भी बचाई जा सकती है। इस पर पशुपालक को अपना नाम, गांव, पशु, और रोग के लक्षण बताने होते हैं। बस उसके बाद जल्द से जल्द सेवाएं मिलने लगती है।

Published on:
12 Nov 2024 06:20 pm
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