
Rajasthan Government Order : राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वित्त, विधि और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से लगाए जाने वाले कार्मिकों को संबंधित विभाग पदस्थापन होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण कराने से रोक नहीं सकेंगे। वहीं, इन विभागों में पहले से काम कर रहे कार्मिकों को विभाग अपने स्तर पर संबंधित विभाग के लिए कार्यमुक्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग की अनुमति जरूरी है। इसको लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से परिपत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है।
प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया कि विभागों द्वारा ऐसे मामले सामने आते हैं, जब प्रशासनिक विभाग की ओर से कार्मिक का स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने के बावजूद संबंधित विभाग उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाता। वहीं, प्रशासनिक विभाग की सहमति के बिना ही कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाता है। इस तरह की स्थिति से विभागीय कार्यों में कठिनाई उत्पन्न होती है।
स्पष्ट किया है कि वित्त विभाग के आदेश 6 अगस्त 2018 में राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार राजसेवकों को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखने संबंधी शक्तियां संबंधित प्रशासनिक विभाग को ही प्रदान की गई हैं।