राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि सड़क हादसे रोकने के लिए 600 पेज का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने प्लान पेश करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया।
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को राज्य सरकार ने जानकारी दी कि प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विस्तृत एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने एक्शन प्लान पेश करने के लिए राज्य सरकार को 26 नवंबर तक का समय देते हुए सुनवाई 27 नवंबर तक टाल दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बी. एस. संधू की खंडपीठ ने सड़क हादसों को लेकर अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के पत्र के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की सड़क सुरक्षा संबंधी नीति और केंद्र सरकार के 2021-2030 एक्शन प्लान के आधार पर प्रदेश में विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।
साथ ही बताया कि करीब 600 पेज के इस एक्शन प्लान का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी दौरान अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हादसे के दो-चार दिन ही ट्रैफिक पुलिस सतर्क रहती है। बाद में ध्यान नहीं दिए जाने से सड़क हादसे फिर शुरू हो जाते हैं।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हाइवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों के अतिक्रमण को हटाने, हाइवे पर लेन सिस्टम लागू कराने और पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू कराने के निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर राज्य सरकार एक्शन प्लान बना रही है। कोर्ट ने यह एक्शन प्लान पेश करने के लिए सरकार को समय देते हुए सुनवाई टाल दी।