Rajasthan News : राजस्थान में 1241 शराब दुकानों की अब नीलामी होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। साथ ही याचिकाकर्ताओं को नीलामी में भाग लेने की छूट दी।
Rajasthan News : राजस्थान हाईकोर्ट ने 1241 शराब दुकानों की मंगलवार को होने वाली नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता को नीलामी के लिए अयोग्य नहीं मानने का आदेश दिया। वहीं याचिकाकर्ताओं की दुकानों की नीलामी को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने सीता देवी व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी. माथुर व अन्य ने कहा कि नई आबकारी नीति के अंतर्गत दुकानों के क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें अधिकतम पांच दुकानों को रखा गया है। इसमें क्लस्टर की कोई दुकान नीलाम नहीं होने पर उसे क्लस्टर के दूसरे दुकान संचालक को देने का प्रावधान है। याचिकाओं में प्रावधान को चुनौती दी गई।
अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक जिले में 70 फीसदी से अधिक दुकानें नीलाम होने पर शेष दुकानों को क्लस्टर के दूसरे दुकान संचालकों को देने का प्रावधान है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नीलामी पर रोक से इनकार कर दिया।