
Rajasthan Ayush Officer Recruitment High Court Stay: राजस्थान हाईकोर्ट ने 1,340 पदों पर संविदा के आधार पर हो रही आयुष ऑफिसर भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है। राजस्थान स्टॉफ सिलेक्शन बोर्ड (आरएसएसबी) ने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के डॉक्टरों की भर्ती के लिए संयुक्त विज्ञापन जारी कर एक ही मेरिट लिस्ट बनाई थी। एडवोकेट अश्वनी जैमन ने बताया कि तीनों पद्धतियों के पेपर अलग-अलग होते हैं और उनकी कठिनाई का स्तर भी भिन्न होता है।
याचिका में कहा गया कि संयुक्त विज्ञापन के बावजूद तीनों पद्धतियों की एक ही मेरिट लिस्ट बनाना उचित नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि प्रत्येक पद्धति में कितने पद थे और कितने आवेदन आए। याचिका में अलग-अलग मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्तियां देने की मांग की गई है।
न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने डॉ. ज्योति जांगिड़ व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बोर्ड सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
याचिका में बताया गया कि तीनों पद्धतियों की संयुक्त मेरिट लिस्ट के विरोध में एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी पेश की गई थी। इसमें एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को गलत बताया गया, लेकिन बोर्ड ने रिपोर्ट को दरकिनार कर संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी की।